पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
नारायणपुर, छत्तीसगढ़
नारायणपुर, 24 अप्रैल 2025 विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नारायणपुर ने नाबालिग बालिका से लैंगिक शोषण के मामले में आरोपी सुकराम सलाम (उम्र 19 वर्ष), निवासी ग्राम कातुलबेडा, थाना एड़का, जिला नारायणपुर को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्री जितेंद्र कुमार ठाकुर द्वारा पारित किया गया।
प्रकरण के अनुसार फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी। पीड़िता की माता द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसे घटना स्थल थाना एड़का क्षेत्राधिकार में होने के कारण वहां स्थानांतरित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण का चालान विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रमाणों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता की आयु और घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन श्री अनिल कुमार गर्ग द्वारा की गई।





