निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय करने हेतु बैठक सम्पन्न 30 नवम्बर 2025 तक आवश्यक कार्यवाही के निर्देश
नारायणपुर, छत्तीसगढ़
नारायणपुर, 15 नवंबर 2025 आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के अंतर्गत निष्क्रिय बैंक खाते तथा डीइए फंड को ऑपरेटिव कराने के संबंध में अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई की अध्यक्षता में 14 नवम्बर को अपरान्ह 04 बजे, जिला पंचायत के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं समस्त बैंकर्स तथा स्क्ड उपस्थित रहे।
जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष यदि 10 वर्ष तक बैंक खाते में लेन-देन न हो तो उसमें जमा राशि और व्यज बैंक के द्वारा फंड में जमा कर दिया जाता है। यह रिजर्स बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित है। राज्य शासन विभिन्न विभागों, संचालनालय, कार्पाेरेशन, कलेक्टर कार्यालय, बोर्ड, निगम, समितियां, विश्वविद्यालय एवं सभी शासकीय संस्थाओं के निष्क्रिय बैंक खातों को 30 नवम्बर 2025 तक निष्क्रिय बैंक खाते में परिवर्तित कराने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित बैंक में जमा करने के निर्देश दिये गये।
दावे की प्रक्रिया पूरी करने के लिये खाताधारक का अनुरोध पत्र, कार्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने संबंधी पत्र, पहचान पत्र हेतु वैध दस्तावेज पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाईसेंस अथवा वोटर पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, इसमें से कोई एक दस्तावेज, पासपोर्ट साईज फोटो (आवश्यकतानुसार) सत्यापन कर बैंक शाखा खाते को सक्रिय कर देगी और खाते में लेनदेन की अनुमति देगी। तद्नुसार निष्क्रिय बैंक खाते को ऑपरेटिव बैंक खाता में 30 नवम्बर के पूर्व परिवर्तित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक 19 नवम्बर को कृत कार्यवाही के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं।





