अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य हेतु नई गाइडलाइन दरें लागू

Dec 10, 2025 - 17:48
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अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य हेतु नई गाइडलाइन दरें लागू

नारायणपुर, 08 दिसम्बर 2025 छत्तीसगढ़ गाईडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधान के तहत् केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा स्थावर (अचल) संम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण से संबधित गाईडलाइन दर वर्ष 2025-26 को अनुमोदित कर 20 नवम्बर 2025 से लागू की गई है। सर्व साधारण इस तथ्य से अवगत हो कि केवल गाईडलाइन दर के बाजार मूल्य में बदलाव किया गया है, एवं पंजीयन शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह कि पंजीयन जिला नारायणपुर में प्रति वर्ष स्थावर (अचल) संम्पतियों के वास्तविक मूल्य में अधिक वृध्दि होती रही है तथा वर्ष 2018-19 के पश्चात् गाईडलाइन दरों में वृध्दि नहीं किया गया है। स्थावर (अचल) संम्पतियों के वास्तविक मूल्य एवं गाईडलाइन मूल्य के दरों में अंसतुलन था, जिसे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड एवं सड़को आदि को चिंहित कर, एक समान क्षेत्रों का समूहीकरण करते हुए, एक समान दरों को गाईडलाइन में समायोजित किया गया है। जिले में विगत 7-8 वर्ष से (अचल) संम्पतियों के वास्तविक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही गाईडलाइन दरों में वृध्दि की गई है।

नगरपालिका नारायणपुर के 15 वार्डाे में कुल 30 कंडिकायें थी, जिसे कम नहीं किया गया है। कि वार्ड क्रमांक 01 02, 03, 05, 07, 08, 09 14 एवं 15 से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने के कारण समान क्षेत्रों का समूहीकरण करते हुए, एक समान दरों को गाईडलाइन में समायोजित किया गया है। नगरपालिका नारायणपुर के वार्ड क्रमांक 01 के कण्डिका 2, वार्ड क्रमांक 03 के कण्डिका 2, वार्ड क्रमांक 7 की कण्डिका 1. वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 09 की कण्डिका 1. वार्ड क्रमांक 14 एवं वार्ड क्रमांक 15 का रेट अलग-अलग था, उक्त वार्ड राज्यमार्ग में होने के कारण जिसे एक समान दर 6960 रुपये प्रस्तावित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र नारायणपुर के अंतर्गत अधिकांश ग्राम जैसे खोडगांव, परलभाट, अंजरेल, टेमरूगांव, मर्देल, बोरपाल, आमासरा, पुगांरपाल में प्रति हेक्टेयर दर 223230 प्रति हेक्टेयर जो अन्य ग्रामों से बहुत ही कम है। अतः आसपास के लगे ग्राम के दर अनुसार एक समान करने का प्रयास किया गया, ग्राम छोटेडोंगर, धौडाई माईस क्षेत्र में होने के कारण बाजार मूल्य में वृद्धि अभिन्यास ग्रामों की भांति किया गया है। नवीन गाईडलाइन पूर्व के तुलना में अधिक सरल व व्यवस्थित है।