खाद्य विभाग ने जप्त किया 35.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना
नारायणपुर, छत्तीसगढ़
नारायणपुर जिले में खाद्य विभाग की टीम ने मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा और मेसर्स दिनू देवांगन महावीर चौक बुधवारी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों दुकानों से 35.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना जप्त किया गया।
जप्त सामग्री का विवरण
मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा से 1.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना जप्त किया गया, जबकि मेसर्स दिनू देवांगन महावीर चौक बुधवारी बाजार से 17.0 क्विंटल एफआरके चावल जप्त किया गया। जप्त सामग्री को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु संबंधित दुकानदारों की सुपुर्दगी में दिया गया है।
कार्रवाई का कारण
दुकानदारों द्वारा जांच समय वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने और उक्त खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एफआरके चावल प्रथम दृष्टया पाए जाने के कारण जप्ती की कार्रवाई की गई। यह अनियमितताएं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5 (29) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है।
आगे की कार्रवाई
प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में वितरित खाद्यान्न की खरीदी-बिक्री दोनों ही अवैध है। भविष्य में भी खाद्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई जारी रखते हुए दबिश दी जाएगी।





