दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से मिलेगा दिव्यांग युवक-युवती को आर्थिक सहयोग विवाह पर मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन
नारायणपुर, छत्तीसगढ़
नारायणपुर, 01 अगस्त 2025 दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के तहत सम्मान अवसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।
इस योजना के अंतर्गत यदि विवाह में युवक अथवा युवती में से कोई एक दिव्यांग है, तो उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। यदि दोनों युवक एवं युवती दिव्यांग हैं, तो प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाना तथा उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। विवाहित दिव्यांग व्यक्ति समाज कल्याण विभाग नारायणपुर से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।





