जिला अस्पताल परिसर और सार्वजनिक स्थलों में तंबाकू सेवन पर हुई कार्रवाई 45 चालान, ₹3000 का जुर्माना वसूला गया

नारायणपुर, छत्तीसगढ़

Nov 6, 2025 - 23:08
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जिला अस्पताल परिसर और सार्वजनिक स्थलों में तंबाकू सेवन पर हुई कार्रवाई 45 चालान, ₹3000 का जुर्माना वसूला गया

नारायणपुर, 06 नवम्बर 2025 धूम्रपान निषेध अधिनियम (COTPA Act) के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) टीम द्वारा आज जिला मुख्यालय नारायणपुर में संयुक्त निरीक्षण और चलानी कार्यवाही की गई। टीम में नोडल अधिकारी डॉ. याखिलेश्वरी ठाकुर, दंत चिकित्सक डॉ. श्याम्बर सिंह (डेंटिस्ट) और श्री छत्रपाल साहू (साइकेट्रिक सोशल वर्कर) शामिल रहे। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती सरिता बंजारे तथा श्रम एवं बाल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

निरीक्षण टीम ने जिला अस्पताल परिसर के बाहर, महका स्कूल ग्राउंड और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में पान ठेलों व दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई दुकानदारों को बिना चेतावनी बोर्ड लगाए सिगरेट बेचते हुए पाया गया, वहीं कुछ व्यक्तियों को दुकान परिसर में धूम्रपान करते भी देखा गया।

इन उल्लंघनों पर कुल 45 चालान काटे गए और ₹3000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

NTCP टीम ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें तथा तंबाकू उत्पादों से दूर रहकर एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग दें।